प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लोग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, इसके लिए प्रयागराज के 80 वार्डों के पार्षद नेशनल कैडेट कोर और भारत स्काउट वालंटियर्स और पुलिस की सहायता से गाइडलाइन का पालन कराएं. कोर्ट ने जिलाधिकारी को इस संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को कहा है. इसके साथ ही 31 अगस्त को कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया है, जिससे इसी तरह प्रदेश के अन्य शहरों की व्यवस्था की जा सके.
पीके जैसवार ने बताया कि उनके साथ 1600 वालंटियर्स स्वैच्छिक सेवा के लिए तैयार हैं. कोर्ट ने पूछा है कि सोशल डिस्टेन्सिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता को कैसे लागू किया जाएगा और पुलिस क्या काम कर रही है. कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को सड़कों पर घूमने वाले जानवरों और कुत्तों को शहर से बाहर करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना इलाज में शामिल करने की मांग में दाखिल अर्जी पर सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं न होने के तथ्य पेश करने को कहा है. कोर्ट ने प्रयागराज में गाइडलाइन का पालन न किए जाने की शिकायत के साथ दाखिल फोटोग्राफ अपर महाधिवक्ता को सौंपकर उनसे रिपोर्ट मांगी है.
सामाजिक कार्यकर्ता सुनील चौधरी ने कानपुर नगर में एक अस्पताल को 11 लाख दे चुके, कोरोना मरीज की लाश परिवार को सौंपने से इनकार करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कहा अस्पताल साढे 14 लाख रुपये देने पर लाश देने की बात कर रहा है. कोर्ट ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. वहीं अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने लखनऊ में कोरोना मरीज के साथ लापरवाही का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लखनऊ के पत्रकार राधेश्याम दीक्षित के साथ दुर्व्यवहार किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि राधेश्याम दीक्षित की शिकायत की जिलाधिकारी लखनऊ की तरफ से जांच कराई जा रही है. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही राधेश्याम दीक्षित ने कहा कि वह नजदीक के सैंपल कलेक्शन सेंटर जाकर आरटीपीसीआर मशीन से कोरोना जांच करा लें और रिपोर्ट पेश करें. मास्टर डिग्री हासिल कर रहे एमबीबीएस वालों की लेवल थ्री के अस्पतालो में रेजीडेंट डॉक्टर की सेवाएं लेने की मांग में दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने राज्य सरकार से विचार कर बताने को कहा है.
शैलेंद्र गर्ग ने पान, गुटखा, खैनी खाकर सड़क पर थूकने के आदेश का पालन न करने का मुद्दा उठाया. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एक अगस्त 2020 को जारी आदेश का पालन कैसे कराएगी. प्रदेश शासन के मुख्य सचिव ने कोरोना को लेकर मांगे गए रोड मैप को पेश करने के लिए समय मांगा.
कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए कहा कि इसकी जानकारी भी दी जाए कि लोगों का आवागमन और व्यावसायिक गतिविधियों को न्यूनतम कैसे करेंगे और लोग अनावश्यक भीड़ न लगाने पाएं. कोर्ट ने राज्य सरकार से फिरोजाबाद में गाइडलाइन के विपरीत पशु मेला के मामले में जानकारी मांगी है. कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से पूछा है कि गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है. याचिका पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.
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