उत्तर प्रदेश में बुधवार (13 मई) को आये  भयंकर आंधी-तूफान ने कहर भरपाया है.  बीते लगभग 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में जनहानि, पशुहानि समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस तूफान की तबाही ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली और न जाने कितने घायल हो गए. लोगों के कच्चे घर, फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं. तूफान के कारण लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान हुआ है. ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सीएम योगी ने पीड़ितों की मदद के सख्त निर्देश दिए हैं.

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प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई, उन्नाव समेत 19 जिलों में जनहानि, पशुहानि और फसल हानि की जानकारी सामने आई है. एक प्रेस रिलीज जारी कर सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर पीड़ितों की मदद और मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त किया.

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सरकार ने क्या आदेश दिए?

वहीं, जिलाधिकारियों समेत संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया, ताकि संबंधित विभागों के साथ मिलकर मुआवजा जल्द से जल्द जारी किया जा सके. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से राहत कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है. इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मुआवजा वितरण, बचाव अभियान और अन्य संबंधित कार्यों की जानकारी सोशल मीडिया पर अपडेट करना आवश्यक है. साथ ही हर जिलाधिकारी को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट देने के लिए कहा गया है. सीएम योगी ने कहा है कि इस काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

भारत में मुआवजे का क्या प्रावधान है?

बता दें कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं में मौत होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) नियमों के तहत मुआवजे का प्रावधान है. मौजूदा केंद्रीय मानकों के अनुसार आपदा में जनहानि (मौत) होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है. वहीं, राज्य सरकार परिस्थितियों के हिसाब से राशि को बढ़ा भी सकती हैं. हालांकि, योगी  सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि पीड़ितों को कितने तक का मुआवजा दिया जाएगा. राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी से नुकसान का सर्वे कराकर शासन को भी अवगत कराने के लिए निर्देश दिया है, ताकि नुकसान का आंकलन पूरा कर तुंरत मुआवजा का कार्य  पूरा किया जा सके. 

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