सीबीआई ने अलीगढ़ के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिस पर बिना केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से अनुमति लिए 'सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज' स्थापित करने का आरोप है. बता दें इस मामले में सीबीआई द्वारा अप्रैल से ही जांच की जा रही थी.
इस बात की जानकारी सोमवार (27 अक्टूबर) को अधिकारियों ने को यह जानकारी दी. इस कार्रवाई में सीबीआई ने जसीम मोहम्मद के खिलाफ बिना परमिशन स्टडी सेंटर चलाने पर मुकदमा दर्ज किया है. इस स्टडीज सेंटर के खिलाफ एक वकील ने पीएमओ से शिकायत की थी.
शिकायत पर हुई कार्रवाई
व्यक्ति पर संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है. अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने यह कार्रवाई प्रधानमंत्री कार्यालय की शिकायत पर की है.
पीएमओ को अलीगढ़ के एक वकील की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जसीम मोहम्मद नामक व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के यह केंद्र चला रहे हैं, जो Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 का उल्लंघन है.
एजेंसी ने अप्रैल में शुरू कर दी थी जांच
शिकायत प्राप्त होने के बाद एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में प्रारंभिक जांच शुरू की थी. जांच में यह बात सामने आई कि “सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज” को 25 जनवरी 2021 को भारतीय न्यास अधिनियम, 1860 के तहत जसीम मोहम्मद द्वारा पंजीकृत कराया गया था, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार या पीएमओ से कोई अनुमति नहीं ली गई थी.
सीबीआई ने मामले की जांच के लिए मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट (RADC) से अनुमति मांगी थी, जिसे 14 अक्टूबर को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद जसीम मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल इस मामले में पुलिस और सीबीआई द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है.
वहीं दूसरी तरफ पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़कर पूछताछ की जाएगी. सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के मुख्य महानगर दंडाधिकारी से परमिशन की मांग की थी.