Uttar Pradesh News: यूपी के बुलंदशहर (Bulandshahr) में गोकशी की घटनाओं में शामिल मकसूद पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मकसूद की 9 लाख 18 हजार रुपये की कुर्क प्रापर्टी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने सरकार के हक में किया. गैंगस्टर अधिनियम (Gangster Act) की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई संपत्ति को बचाने के लिए अपील की गई थी. इसके बाद गैंगस्टर कोर्ट ने डीएम बुलंदशहर के आदेश और पुलिस की कार्रवाई पर मुहर लगाई. 


पुलिस ने गुलावठी में डीएम बुलंदशहर के आदेश पर गौकश मकसूद के मकान को कुर्क किया था. अब गैंगस्टर कोर्ट ने डीएम के आदेश को सही मानते हुए मकसूद की प्रॉपर्टी को सरकार के पक्ष में वर्णित कर दिया. बुलंदशहर का यह मामला यूपी में नजीर बन सकता है. यह बुलंदशहर में ऐसा पहला मामला है, जहां गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को सरकार के हक में किया गया हो.


डीएम ने क्या बताया
डीएम बुलंदशहर सीपी सिंह ने कहा कि, गुलावठी थाने का रहने वाला मकसूद गोकशी के अनेक मुकदमों में वांछित था. उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था. उसकी संपत्ति अपराध के बाद की थी. एक मकान जिसकी कीमत 9 लाख 18 हजार रुपये थी की कुर्की के लिए धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत मेरे पास आया था. सभी साक्ष्यों की जांच पड़ताल के बाद मैंने पाया था कि ये मकान अपराध करने के बाद हासिल की गई संपत्ति से खरीदा गया था. इसलिए हमने उसे कुर्क किया था. मामला गैंगस्टर न्यायालय में भी गया जहां जज ने विवेचना के बाद कुर्की के आदेश को सही पाया है.


एसएसपी ने क्या बताया
एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने बताया कि, ये थाना गुलावठी का एक शातिर गौकश था. ये कार्रवाई इस तरह के अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है. उन्होंने इस तरह के अपराधों पर की गई इस कार्रवाई को पहला बताया और अभियोजन के लोगों को बधाई दी.


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