हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर आगरा कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार की गई है. कंगना रनौत के मामले में किसानों के अपमान व राष्ट्रद्रोह के मामले में दायर याचिका मे रिवीजन स्वीकार किया गया है, अब अगली सुनवाई  29 नवंबर होगी.

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आगरा में अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ 11 सितंबर 2024 को  एक वाद दायर किया था जिसमें अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत पर किसानों के अपमान और महात्मा गांधी का अपमान का आरोप लगाया. दायर वाद में 9 महीने सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने अधूरी व्याख्या पर वाद को खारिज कर दिया था.

अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कहा कि मैने रिवीजन याचिका दायर की थी, रिवीजन में सुनवाई के बाद स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार ने यह आदेश किया है मेरा रिवीजन स्वीकार किया है. 6 मई 2025 को  लोअर कोर्ट ने मेरा वाद खारिज किया था, 12 नवम्बर को रिवीजन याचिका को स्वीकार किया गया है, अब 29 नवंबर को उसमें सुनवाई होगी.

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याचिका के अनुसार यह मामला पहली बार 11 सितंबर 2024 को सामने आया था. कंगना के बयान ने देश भर के किसानों और नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई. बुधवार को विशेष न्यायाधीश लोकेश कुमार ने मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली. अब यह मामला विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में जाएगा और अगली सुनवाई 29 नवंबर 2025 को तय की गई है, क्योंकि अदालत ने कहा है कि कंगना को उस सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है.

बता दें कि छह समन के बावजूद कंगना अब तक अदालत में पेश नहीं हुई हैं. इससे पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके किसान आंदोलन पर दिए गए बयान को लेकर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था.

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