नोएडा, एबीपी गंगा। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का असर दूसरे राज्यों में भी पड़ सकता है, ऐसे में प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में दो महीने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। इस फैसले के पीछे का कारण आगामी त्योहारों और केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 के प्रभाव को कम करने के फैसले के बाद लिया गया है।
नोएडा में दो महीने के लिए धारा 144 लागू
जिले में धारा 144 लागू कहने की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखनी की अपील की है। धारा 144 लागू होने का मतलब है कि दो महीने तक जिले में एक जगह पर चार से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यानी चार से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी।
असामाजिक तत्व बिगाड़ सकते हैं माहौल
बता दें कि इस बीच स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, बकरीद जैसे पर्व पड़ रहे हैं और यूपी सरकार द्वारा संचालित राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों की लिखित परीक्षा भी इन्हीं दिनों होनी है। ऐसे में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल या भी व्यवस्था भंग की जा सकती है। एतिहातन ये फैसला लिया गया है।
जिलाधिकारी बीएन सिंह का बयान
जिलाधिकारी बीएन सिंह का कहना है कि कई सारे असामाजिक तत्व हैं, जो शांति को भंग करने की फिराक में रहते हैं। हम अपनी तरफ से एतिहातन ये फैसले ले रहे हैं। ये हमारी रोजमर्ज की प्रक्रिया है।
धारा 370 हटाए जाने से जिले के लोग खुश
हालांकि, भले ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई हो, लेकिन जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। धारा 370 हटाए जाने के इस फैसले पर सेक्टर-18 मार्केट एसोशिएशन के अध्यक्ष एसके जैन ने कहा, 'अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के पास अन्य भारतीयों के तरह समान अधिकार होंगे। अब भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग कश्मीर में जमीन खरीद करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां की महिलाएं को भी समान अधिकार मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फैसला शांति, विकास और वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेगा। वहां के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेंगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।'
क्यों लगाई जाती है धारा 144
- शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 का होता है इस्तेमाल
- जिस भी इलाके में धारा 144 लगाई जाती हैं, वहां चार-पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक होती है।
- साथ ही, ये धारा लागू होने पर किसी भी प्रकार का हथियार-बंदूक, लाठी, भाला आदि लेकर चलने पर भी पाबंदी होती है।
- धारा 144 का उल्लंघन करने पर एक साल की जेल की सजा हो सकती है।
- धारा 144 के उल्लंघन पर IPC की धारा 188 के तरह कार्रवाई होती है।