सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने के मामले में आजम खान की जमानत मंजूर की गई है. धाराएं बढ़ाने पर आजम खान की शत्रु संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ी थीं. एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से आजम खान की शत्रु संपत्ति में जमानत मंजूर हो गई. धारा 120-बी के तहत आजम खान और अब्दुल्ला आजम का नाम किया शामिल गया था. 

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9 मई 2020 में शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने का मुकदमा दर्ज हुआ था. दो पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा रामपुर जेल में आजम खान और अब्दुल्ला आजम काट रहे हैं. 

आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आजम खान और उनके बेटे का नाम सामने आया था. पहले तक ये मुकदमा 420, 468 और 120-बी में था. ट्रायल कोर्ट से अप्रैल 2025 में ही आजम खान की जमानत मंजूर हो चुकी थी. लेकिन आगे की जांच की गई 467, 471, 201 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई. 4-7-2025 को आजम खान के खिलाफ 467, 471, 201 आईपीसी के तरह चार्जशीट दाखिल की गई. 

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वकील ने बताया कि इस मामले में अन्य पहले से जमानत पर हैं. सिर्फ आजम खान के खिलाफ धाराओं में बढ़ोतरी की गई थी और उन बढ़ी हुई धाराओं में उन्हें जमानत मिल गई है.