समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला कारागार में बाकायदा जेल के गणना रजिस्टर (Gunna Register) में दर्ज कर लिया गया है. जेल अधीक्षक राजेश यादव के अनुसार. आजम खान को कैदी नंबर 425 और अब्दुल्ला आज़म को कैदी नंबर 426 आवंटित किया गया है.
आजम खान और उनके बेटे को रामपुर की जेल में दस दिनों के लिए बैरक नंबर-1 यानी क्वारंटीन बैरक में रखा गया है. जेल मैनुअल के तहत दोनों को भोजन और नाश्ते में दलिया, चना और चाय दी जा रही है. सीटी रजिस्टर के अनुसार दोनों के 425 और 426 कैदी नंबर दिया गया है.
दोनों की मेडिकल जांच की गई
रामपुर जेल के अधीक्षक राजेश यादव ने कहा कि जेल में जब भी कोई नया कैदी आता है तो जेल मैन्युअल के मुताबिक आजम खान और अब्दुल्ला आजम का चिकित्सीय परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है. स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें क्वारंटीन बैरक में शिफ्ट किया गया. उन्होंने जो भी मेडिकल हिस्ट्री बताई है उसके मुताबिक़ उपचार दिया जाता है.
जेल मैन्युअल के हिसाब से पूरी कार्रवाई
जेल अधीक्षक ने कहा कि रामपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से आदेश प्राप्त हो चुका है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि दोनों के संबंध में आगे की कार्यवाही पूरी तरह जेल मैनुअल के अनुसार की जाए. साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आजम खान को जेल से स्थानांतरित करने से पहले अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
गौरतलब है कि सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दु्ल्ला आज़म को रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सज़ा और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जिसके बाद दोनों को रामपुर जेल भेज दिया गया हैं जेल में उन्हें सामान्य कैदियों की तरह ही रखा जा रहा है.
बता दें कि आजम खान 55 दिन पहले ही 23 सितंबर को 23 महीने जेल में बिताने के बाद सीतापुर जेल से ज़मानत पर रिहा हुए थे, लेकिन उनकी आजादी के सिर्फ 55 दिन ही रहे, जिसके बाद अब उन्हें पैन कार्ड मामले में फिर से जेल जाना पड़ा है.