सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक आजम खान और अब्दुल्ला आजम शनिवार (31 अक्टूबर) सुबह रामपुर जेल से छूट सकते हैं. दोनों की रिहाई के आदेश कोर्ट से रामपुर जेल पहुंच चुके हैं. कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को 2 पैनकार्ड मामले में जमानत दी थी.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल ने रामपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे की सजा भी निलंबित कर दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से साफ तौर से मना कर दिया था.

हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को फैसला रखा था सुरक्षित

कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पैरवी करने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और एनआई जाफरी और एडवोकेट शाश्वत आनंद की दलीलें सुनने के बाद 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. 

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आजम खान और उनके बेटे ने HC में सजा को दी थी चुनौती

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कथित दो पैन कार्ड मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए HC में आपराधिक रिवीजन पिटीशन दायर किया था. पिछले साल नवंबर में रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आजम खान और उनके बेटे को धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश का दोषी पाया था. 

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी FIR

गौरतलब है कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की ओर से 2019 में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो पैन कार्डों का इस्तेमाल कर गलत रूप से फायदा लिया था. आरोप लगाया गया कि यह कथित हेराफेरी इसलिए की गई ताकि वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकें.

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