समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आज सोमवार (17 नवंबर) को यह फैसला सुनाया है जो साल 2019 में दर्ज इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. इन दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप साबित हुए हैं. साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में केस दर्ज कराया था.

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दोषी करार होने के बाद कोर्ट में हिरासत में लिए गए आजम खान और अब्दुल्ला. थोड़ी देर में कोर्ट सजा का ऐलान करेगी, केस के वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे. साल 2019 में 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में केस दर्ज किया गया था. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे.

बीजेपी विधायक का आरोप है कि असत्य और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया और उस का उपयोग बैंक खातों, इनकम टैक्स और निर्वाचन में किया गया. आरोप है कि एक पैन कार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है. पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे. 

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23 सितम्बर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे आजम खान

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से बहस पूरी होने के बाद 7 नवम्बर को अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 17 नवंबर की तारीख लगाई थी. आजम खान 23 सितम्बर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे और अभी वह बाहर हैं लेकिन अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है.  

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