Ayodhya News: राम जानकी कचहरी मंदिर की संपत्ति पर विवाद, कोर्ट ने लेखपाल पर कार्रवाई के दिए निर्देश
Ayodhya News In Hindi: महंत शशिकांत दास ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और विपक्षी पक्ष पर मिलीभगत कर गलत तरीके से आदेश कराने का गंभीर आरोप लगाया है.अदालत ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

- कोर्ट के निर्देश पर लेखपाल व विपक्षी पर मुकदमा दर्ज होगा.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ठाकुर राम जानकी राम कचहरी मंदिर की संपत्ति को लेकर कब्जेदारी का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. मंदिर के महंत शशिकांत दास ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और विपक्षी पक्ष पर मिलीभगत कर गलत तरीके से आदेश कराने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं इस मामले में अदालत ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं.
मंदिर के महंत शशिकांत दास का आरोप है कि इस संपत्ति को लेकर विवाद एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन था और मामले में लेखपाल सर्वेश मिश्रा का बयान होना था. महंत के मुताबिक कई बार बुलाने के बावजूद लेखपाल सर्वेश मिश्रा कोर्ट में बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हुए.
संपत्ति की कब्जेदारी से जुड़ा है मामला
दरअसल पूरा मामला अयोध्या स्थित ठाकुर राम जानकी राम कचहरी मंदिर की संपत्ति की कब्जेदारी से जुड़ा हुआ है. इसी दौरान आरोप है कि विपक्षी पक्ष के साथ मिलीभगत कर नायब तहसीलदार के यहां से गुपचुप तरीके से नया वसीयतनामा तैयार कराया गया और उसी के आधार पर दाखिल-खारिज का आदेश भी करा लिया गया. महंत शशिकांत दास का कहना है कि जब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने नायब तहसीलदार से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई और अपने वकील के माध्यम से नोटिस भी भेजा, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने अपने आदेश को वापस ले लिया.
लेखपाल के व्यवहार पर कोर्ट नाराज
संपत्ति विवाद के इस मामले में लेखपाल के व्यवहार पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है. आरोप है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए दो लोगों को बीच में पार्टी बनाकर लेखपाल ने कार्रवाई की और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की. महंत का दावा है कि अदालत के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि लेखपाल सर्वेश मिश्रा और विपक्षी विवेक दास ने कूट रचित दस्तावेजों के जरिए दाखिल-खारिज कराया. महंत शशिकांत दास का कहना है कि इस मामले को उठाने के बाद उन्हें धमकियां भी मिलने लगीं, जिसके बाद उन्होंने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया.
लेखपाल पहले भी विवादित रहे
बताया जा रहा है कि यह पहला मौका नहीं है जब लेखपाल सर्वेश मिश्रा का नाम किसी जमीन विवाद में सामने आया हो. इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत कोतवाली पुलिस को तीन दिन के भीतर कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेश के बाद लेखपाल सर्वेश मिश्रा और विपक्षी विवेक दास के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है.
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