प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मऊ के घोसी संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित अतुल राय को सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के उद्देश्य से दो दिन के लिए पेरोल पर रिहा करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। जस्टिस रमेश सिन्हा ने राय को नई दिल्ली में सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन की पेरोल दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राय पुलिस हिरासत में 29 जनवरी को नई दिल्ली जाएंगे और शपथ ग्रहण के बाद पुलिस उन्हें 31 जनवरी, 2020 को अपनी हिरासत में लेगी।
राय के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल बलात्कार के एक मामले में जेल में बंद होने की वजह से सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर सका। उनकी जमानत की पहली अर्जी हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई और दूसरी अर्जी विचाराधीन है।
गौरतलब है कि अतुल राय के खिलाफ एक मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राय ने घोसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और 19 मई, 2019 को उन्हें विजेता घोषित किया गया। लेकिन जमानत नहीं मिलने से वह सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर सके।
