Amethi News: अमेठी में कलेक्ट्रेट सभागार की बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने गो आश्रय स्थल जरौटा में गोवंशों के पर्याप्त भूसे की उपलब्धता न होने पर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान जरौटा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जिसके बाद  संग्रामपुर थाने में दोनों के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई. 


डीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश 
बता दें कि शासन द्वारा गो आश्रय स्थलों पर गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा-भूसा, पानी, छांव, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा भी लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर गो आश्रय स्थलों पर  गोवंशों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं. उनके द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके सभी गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर वहां पर पर्याप्त मात्रा में भूसा-चारा, पानी की व्यवस्था, टीनशेड और पशुओं के स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं,


क्या है पूरा मामला?
दरअसल संग्रामपुर की ग्राम पंचायत जरौटा के गो आश्रय स्थल का नोडल अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गो आश्रय स्थल में मौजूद 95 गोवंश के सापेक्ष उनके खिलाने के लिए मात्र 5 क्विंटल भूसा उपलब्ध है जो कि गोवंश के लिए बहुत ही कम है. जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, 


इसके अतिरिक्त गो आश्रय स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में चारे/भूसे की उपलब्धता न सुनिश्चित करने तथा पशुओं की देखरेख और विभागीय दायित्व में लापरवाही बरतने पर खंड विकास अधिकारी संग्रामपुर और अन्य 11 खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए.  इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों पर मौजूद गोवंशों के भूसा/चारा, पानी की व्यवस्था, छांव इत्यादि व्यवस्थाएं उपलब्ध रहे


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