पटाखा कारोबारी कादिर को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया. शाहगंज थाना क्षेत्र में करोड़ों की ठगी के मामले में फरार चल रहे बड़े पटाखा कारोबारी कादिर के खिलाफ पुलिस ने धारा 82 के तहत कार्रवाई की है. शाहगंज थाने की पुलिस बुधवार को ढोल-नगाड़ों के साथ कादिर के घर पहुंची और अदालत द्वारा जारी नोटिस चस्पा कर उसे भगोड़ा घोषित किया. पुलिस के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में घर के बाहर नोटिस लगाया है.

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पुलिस ने घर पर किया नोटिस चस्पा

एसीजेएम-07 की अदालत के आदेश पर शाहगंज पुलिस की टीम ने कादिर के घर के बाहर डुगडुगी बजवाकर मुनादी कराई गई. इस दौरान लोगों को सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गई कि आरोपी कादिर पुलिस की पकड़ से बाहर है और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है. पुलिस ने घर के मुख्य द्वार पर धारा 82 का नोटिस चस्पा की और इसकी पूरी कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड भी तैयार किया.

फरार आरोपी और कोर्ट का आदेश

कादिर के साथ-साथ उसका भतीजा कासिफ और एक अन्य आरोपी भी फरार हैं. पुलिस ने दोनों के घरों पर भी धारा 82 का नोटिस चस्पा कर उन्हें भगोड़ा घोषित किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की  की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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धोखाधड़ी और ठगी का मामला

पटाखा व्यापारी कादिर के खिलाफ प्रयागराज समेत कई थानों में धोखाधड़ी से जुड़े के कई मुकदमे दर्ज हैं. उस पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है. शाहगंज थाने में दर्ज एफआईआर में कादिर पर आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 504 (गाली-गलौज), 506 (धमकी देना) और 34 (साझी आपराधिक मंशा) के तहत केस दर्ज है.

अदालत की अगली सुनवाई

इस मामले में कोर्ट पहले ही गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर चुकी है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया. इसके बाद अदालत ने धारा 82 की कार्यवाही का आदेश दिया. अब इस केस में 6 नवंबर 2025 को एसीजेएम-07 की अदालत में अगली सुनवाई नियत की गई है.

यह मामला प्रयागराज के व्यापार जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए, तो जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि फरार व्यापारियों पर दबाव बनाया जा सके और ठगी से जुड़े पीड़ितों को न्याय मिल सके.