संभल हिंसा मामले में अनुज चौधरी को मिली राहत, अदालती आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे
Allayed High Court ने संभल कोर्ट द्वारा एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता से दोनों याचिकाओं पर जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है. HC ने संभल कोर्ट द्वारा अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी है. अनुज चौधरी के साथ ही तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत मिल गई है.
ये याचिका अनुज चौधरी और यूपी सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें सँभल कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने की अपील की गई थी. हाईकोर्ट में आज मंगलवार को जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में इस केस की सुनवाई हुआ, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है.
अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल कोर्ट द्वारा एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश रोक लगा दी. कोर्ट ने शिकायतकर्ता यामीन इन दोनों याचिकाओं पर अपना पक्ष रकने और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले पर पांच हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी.
बता दें कि संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को 156 (3) के तहत पुलिस अफसर अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था. ये याचिका सँभल हिंसा में घायल युवक के पिता यामीन ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका बेटा घर से दुकान पर काम के लिए गया था, जहां उसे जान से मारने की नीयत से पुलिस ने गोली चलाई.
कोर्ट के इस आदेश के बाद भी अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और फिर अनुज चौधरी और यूपी सरकार ने सँभल कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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