कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसके सरगना शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन दिनों तक चली लगातार बहस के बाद लंच के पहले जजमेंट रिजर्व कर लिया था. कोर्ट ने याचियों और सरकार की दलीलें सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व किया था. कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल की गई इस याचिका के खारिज होने के बाद अब अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है. यह मामला करोड़ों रुपये के अवैध कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें शुभम जायसवाल को मुख्य आरोपी माना जा रहा है.

पुलिस की जांच में पता चला है कि शुभम अपनी फर्म शैली ट्रेडर्स के नाम पर हिमाचल प्रदेश की कंपनियों से बड़ी मात्रा में सिरप मंगवाता था, जिसे गाजियाबाद के गोदामों में स्टॉक किया जाता था. फर्जी ई-वे बिल और दस्तावेजों के जरिए यह सिरप वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा समेत कई शहरों से बंगाल, बिहार, झारखंड और नेपाल-बांग्लादेश तक तस्करी किया जाता था.

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बता दें कि शुभम जायसवाल फिलहाल फरार है और दुबई में होने की आशंका जताई जा रही है. उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के अलावा अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच शुरू कर दी है और शुभम को समन भेजा है.

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