UP News: मेरठ (Meerut) की सरधना सीट (Sardhana) से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक अतुल प्रधान (Atul Pradhan) के खिलाफ दाखिल की गई. बीजेपी (BJP) के फायरब्रांड नेता संगीत सोम (Sangeet Som) की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) दो अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने अतुल प्रधान समेत अन्य विपक्षियों से एक बार फिर से जवाब तलब कर लिया है. 


अतुल प्रधान पर अपने चुनावी हलफनामे में ग्यारह आपराधिक मुकदमे और कई अन्य अहम जानकारियां छिपाने का आरोप है. मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच में हुई. संगीत सोम की याचिका में अतुल प्रधान का निर्वाचन रद्द किये जाने की मांग की गई है.


ये है दावा
संगीत सोम की अर्जी में दावा किया गया है कि अतुल प्रधान ने जिन ग्यारह मुकदमों की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में छिपाई है. उन मामलों में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल है. इस अर्जी पर एक बार सभी पक्ष अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं. अतुल प्रधान ने विधानसभा चुनाव में संगीत सोम को अठारह हजार दो सौ वोटों से हराया था. चुनाव खत्म होने के बाद ही संगीत सोम ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी थी.  


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फैसला दे सकती है कोर्ट
संगीत सोम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेजे मुनीर ने कहा है कि अगर दो अगस्त को अतुल प्रधान या उनके वकील कोई जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो अदालत याचिका पर कोई फैसला दे सकती है. संगीत सोम की अर्जी में कहा गया है कि अतुल प्रधान का चुनावी हलफनामा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है. इसके साथ ही अनुचित दबाव और भ्रष्ट आचरण का भी आरोप लगाया गया है. संगीत सोम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील डा. हर्षवीर प्रताप शर्मा हाईकोर्ट में बहस कर रहे हैं. अतुल प्रधान संगीत सोम के आरोपों को लगातार नकारते हुए, उन्हें गलत और झूठा करार दे रहे हैं.


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