Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज दोपहर दो बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट में आज मुकदमे का ट्रायल शुरू किए जाने के लिए वाद बिंदु तय किए जाने के मुद्दे पर बहस होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वाद संख्या 4 में इलेक्ट्रॉनिक, वीडियोग्राफी से सर्वे की मांग की अर्जी पर आदेश सुरक्षित कर लिया था.
ये अर्जी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा की ओर से दाखिल की गई है. अर्जी में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराकर सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. हाईकोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्वे का आदेश जारी किए जाने की गुहार लगाई गई है. अर्जी में कहा गया है कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था. कुछ समय पहले तक वहां पूजा अर्चना होती थी और मूर्तियां रखी हुई थी लेकिन, अब वहां मूर्तियां हटा दी गई हैं.
विवादित स्थल का सर्वे कराने की मांगअर्जी में कहा गया कि वहां पर अब भी सनातन मान्यताओं के अवशेष मौजूद हैं. ऐसे में उस जगह का विशेषज्ञ टीम से सर्वे कराकर उसके रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाने चाहिए. याची आशुतोष पांडेय की अर्जी में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के सर्वे को जरूरी बताया गया है. कहा गया है कि विवादित स्थल का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए सर्वे बेहद जरूरी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ती 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. इन अर्जियों में विवादित स्थल हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई तो करेगा लेकिन, कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा. हाईकोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ने पर भी सस्पेंस है.
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