उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर शुक्रवार (31 अक्टूबर 2025) को सामने आई है, माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को राहत दी है.
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है. अब्बास अंसारी पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल का चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की है. मऊ जिले की थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
मंच से दी गई थी चुनाव बाद सबक सिखाने की धमकी
मऊ विधायक अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी थे. उन्होंने 3 मार्च 2022 को रात 8:30 बजे पहाड़पुरा मैदान में बगैर अनुमति सभा की थी. इस सभा में भीड़ एकत्रित कर मऊ के प्रशासन को चुनाव बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी.
अब्बास अंसारी और भाई के अलावा 150 अन्य के खिलाफ थी FIR
इस मामले में अगले दिन 4 मार्च 2022 को सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें अब्बास अंसारी के साथ ही छोटे भाई उमर अब्बास अंसारी और 150 अज्ञात व्यक्तियों का नाम इस एफआईआर में था. अब 1 दिसंबर 2025 को मामले की अगली सुनवाई होगी. अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा है. मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच में हुई है.
आपको बता दें कि, इस मामले में मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. विधानसभा सचिवालय ने 8 सितंबर 2025 को इस संबंध आदेश भी जारी किया है.
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