Agra News: आगरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अधिवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है. इसमें अभिनेत्री द्वारा महात्मा गांधी पर की गयी टिप्पणी को आधार बनाते हुए राष्ट्रद्रोह अधिनियम, मानहानि एवं आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में वाद दर्ज करने का आग्रह किया गया है.

25 को सुनवाईअदालत ने इस संबंध में न्यू आगरा थाने से रिपोर्ट मांगी है और वह प्रार्थना पत्र पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगी. संबंधित प्रार्थना पत्र राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने प्रस्तुत किया है. शर्मा के अनुसार, 17 नवंबर को उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा महात्मा गांधी के प्रति की गई अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी व पोस्ट को पढ़ा.

ये हैं आरोपउन्होंने कहा कि कंगना ने अपनी टिप्पणी से महात्मा गांधी, अनेक शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सहित पूरे राष्ट्र का अपमान किया. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया.

बता दें कि महात्मा गांधी पर कंगना की टिप्पणी को लेकर विवाद चल रहा है. इस मामले को लेकर कई राजनीतिक दल और नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं.  " कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, ''गांधी ने कभी भगत सिंह और नेताजी को सपोर्ट नहीं किया. कई सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि गांधीजी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए. इसलिए आपको चुनना है कि आप किसके समर्थन में हैं.''

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