आगरा में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और निजता भंग का गंभीर मामला प्रकाश में आया है. थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की एक विवाहिता ने पुलिस कमिश्नर आगरा को प्रार्थना पत्र देकर पति सहित 6 ससुरालीजनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं.

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पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 12 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से कपिल देव के साथ हुई थी. विवाह में उसके मायके पक्ष ने करीब 15 लाख रुपये खर्च कर सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू वस्तुएं, बुलेट मोटरसाइकिल और 5.51 लाख रुपये नकद दिए थे. आरोप है कि इसके बावजूद पति कपिल देव, ससुर सुरेश बाबू, सास नवल देवी, देवर जितेंद्र उर्फ जीतू, देवर दीपचंद उर्फ दीपू और देवरानी गरिमा अतिरिक्त दहेज में कार और दो लाख रुपये नकद की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं.

देवर ने किचन और बेडरूम में लगवाए कैमरे

पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उसने बताया कि देवर जितेंद्र उर्फ जीतू ने घर के किचन और बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे उसकी निजता भंग हुई. 5 नवंबर 2025 को कैमरे हटाने की बात कहने पर सभी आरोपियों ने एकराय होकर गाली-गलौज की और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी.

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12 दिसंबर 2025 को उसे दो छोटे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया. बीमार शिशु का इलाज भी ससुराल पक्ष ने नहीं कराया, जिसके बाद मायके पक्ष ने अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया.

पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर शुरू की जांच

मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर दहेज की मांग और उत्पीड़न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

इसके अलावा मारपीट, धमकी और अभद्र व्यवहार के आरोपों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 351(3) (आपराधिक धमकी), धारा 352 (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की संस्तुति की गई है.

पुलिस ने प्रकरण को परिवार परामर्श केंद्र भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.