Article 370 News: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखने के 11 दिसंबर 2023 के अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की बेंच ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया. बेंच में जज जस्टिस संजीव खन्ना, जज जस्टिस बी आर गवई, जज जस्टिस सूर्यकांत और जज जस्टिस ए एस बोपन्ना भी थे.


कोर्ट के आदेश पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सुना है “सुप्रीम” कोर्ट ने धारा “370” को हटाये जाने के फ़ैसले पर “पुनर्विचार” करने वाली याचिकायें “ख़ारिज” कर दीं, अब देखना ये है कि रुदाली “गैंग” कितना “छाती” पीटेगा.






इसने एक मई के अपने आदेश में कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 के नियम 1 आदेश 47 के तहत समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है, इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं.”


पिछले साल 11 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था. साथ ही अदालत ने इस साल सितंबर के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और इसका राज्य का दर्जा 'जल्द से जल्द' बहाल करने का आदेश दिया था.