Prayagraj News: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है. जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की सिंगल बेंच में जमानत से संबंधित केस लिस्ट हुआ था. सही कोर्ट में मुकदमा लिस्ट ना होने की वजह से सुनवाई टली है. अब अगले हफ्ते मामले एमपीएमएलए (MPMLA Court) स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी. 

हाई कोर्ट में अगली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा. अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय जमानत अर्जी पर बहस करेंगे. अब्बास अंसारी पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेरफेर कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है. इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है. जिस पर प्रशासन ने पहले कार्रवाई भी की है.

अब्बास अंसारी ने दी यह  दलीलमामले में गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अब्बास अंसारी की दलील है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी. यह रजिस्ट्री उनकी मां आफशां अंसारी ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी. मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है. 

6 अक्टूबर को अब इस मामले में सुनवाईबता दें कि अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. अब्बास के खिलाफ दो केस दर्ज हुआ था. पहले मामले में मऊ के एमपीएमएल कोर्ट में मंगलवार को अब्बास अंसारी की पेशी हुई थी. अब इसी मामले में अब्बास अंसारी 6 अक्टूबर को पेश होंगे  जबकि वहीं, उमर अंसारी के केस में सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की गई है. 

विधायक अब्बास अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन करने का केस थाने में दर्ज किया गया था.  आचार संहिता के दूसरे मामले में अब्बास अंसारी की पेशी 17 अक्टूबर को होगी. 

ये भी पढ़ेंLucknow University: नेपाल में खुल सकता है लखनऊ विश्वविद्यालय का शैक्षिक केंद्र, कुलपति ने दिया प्रस्ताव