Churu News: चूरू जिले के राजगढ़ थाने में साल 2019 में दर्ज 6 साल की बालिका को अगवा कर रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट ने हनुमानगढ़ के गांव झीलोदा निवासी आरोपी नरेश धाणक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में 18 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया. हनुमानगढ़ जिले के झीलोदा गांव के आरोपी नरेश धाणक ने 23 अगस्त 2019 को इस हैवानियत की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब वह राजगढ़ के ददरेवा में आयोजित गोगाजी मेले में आया हुआ था.

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आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा6 साल की बच्ची के पिता ईट भट्टे पर आरोपी के साथ काम करते थे इसलिए दोनों में परिचय था. 23 अगस्त 2019 को आरोपी नरेश अपने साथी सतपाल के साथ बाइक पर पीड़िता के घर आया जहां उसने पीड़िता के पिता के साथ चाय पी. नरेश अपने साथी सतपाल के साथ वहां से चला गया. इसके बाद आरोपी नरेश ने शराब पी और दोबारा शराब के नशे में अकेले ही पीड़िता के घर आया. जहां घर के आगे 6 साल की बालिका और 8 वर्षीय भाई खेल रहे थे. आरोपी ने दोनों को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और उन्हें राजगढ़ में एनएच 52 के पास स्थित चौधरी कॉलेज के आगे पिंजरापोल गौशाला के बीहड़ में ले गया. यहां आरोपी ने 8 साल के बालक को पानी लाने के लिए भेज दिया और पीछे से 6 साल की बालिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

यह था पूरा मामलाघटना के अनुसार नरेश धाणक निवासी झिलोदा जिला हनुमानगढ़ 2 अगस्त 2019 को गांव में ही सतपाल के साथ ददरेवा मेले में गोगा जी के धोक लगाने आया थ. पहले ईंट भट्टे पर साथ काम करने वाला एक दोस्त अपने परिवार सहित ददरेवा में ही रहता था. दोनों मेला देखने के बाद 23 अगस्त की सुबह दोस्त के घर चले गए और वहां पर चाय नास्ता किया. इसके बाद दोनों बाइक पर ददरेवा बस स्टैंड की तरफ चले गए और वहां पर शराब पी इसके बाद आरोपी नरेश धाणक अपने साथी सतपाल की बाइक लेकर उसके दोस्त के घर के आगे पहुंचा. वहां पर घर के बाहर खेल रही छह साल की मासूम व 8 साल के बच्चे को बाइक पर बैठाकर राजगढ़ की तरफ ले गया. आरोपी दोनों को हाइवे स्थित है पिंजरापोल की रोही में ले गया वहां 9 साल के बच्चे को कॉलेज से पानी लाने भेज दिया पीछे से आरोपी ने 6 साल की मासूम से रेप किया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया. घटना को लेकर 23 अगस्त 2019 को बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर राजगढ़ थाना में मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ा.

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बच्चों के साथ बढ़ रहे हैं गंभीर अपराधएसपीपी वरूण सैनी ने बताया कि पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने फैसले में लिखा कि वर्तमान में बच्चों के साथ गंभीर अपराध हो रहे हैं ऐसे अपराधियों की अपराधों की रोकथाम के लिए आरिफ आरोपी को कड़ी सजा देनी जरूरी है ताकि बच्चों के मन में सुरक्षा की भावना बढे.

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