Ajmer Crime News: अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने दो साल पुराने रेप  के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है. 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप हुआ था. उस मामले में कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही 48 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने यह फैसला 10 गवाहों, 23 दस्तावेजों और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर दिया है.
 
पड़ोसी ने रेप किया था 


18 नवंबर 2020 को ब्यावर के जवाजा थाने में एक पिता ने पुलिस से शिकायत दर्ज की थी. पीड़िता के पिता ने बताया कि 17 नवंबर 2020 को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. 10 दिन बाद अहमदाबाद से पीड़िता को ठिकाने लगाया. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी देता था. उसे अहमदाबाद ले जाकर 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा. नाबालिग पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.


जबरन संबंध बनाना जघन्य अपराध 


अजमेर की पोक्सो कोर्ट के जज बी.एल जाट ने 10 गवाहों, 23 दस्तावेजों और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी पर 48 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की को घर से ले जाना और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना जघन्य अपराध है. आरोपी के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती.


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