Rajasthan School Reopen: कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने और केस कम होने के बाद राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने अधिकांश पाबंदियों को हटा लिया है. इसके साथ ही आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं जिसमें कई प्रकार की छूट दी गई हैं. नई गाइडलाइंस में पहली से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल (School) खोलने की मंजूरी दी गई है. अभी तक छठी से 12वीं तक की कक्षाएं ही ऑफलाइन चल रही थी, अब छोटे बच्चों की भी ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई हैं. स्कूल में ऑफलाइन क्लास के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी है. आज से शादियों में ढाई सौ मेहमानों की पाबंदी भी हट गई है, पूरी क्षमता के साथ मेहमान बुलाए जा सकेंगे. 

वैक्सीनेशन पर जोरदरअसल, करीब 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह अनलॉक हो गया है. इस बीच कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले से जारी गाइडलाइंस की अधिकांश पाबंदियों को हटा लिया गया है. अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है. बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या 72 घंटे की आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है. 

यात्री इस बात का रखें ध्यानघरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन से यात्रा कर राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं दिखा पाता है, तो उसे जांच करवाना अनिवार्य होगा. आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा. 

पूरी क्षमता के साथ खुले होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्सविदेश से राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों के लिए भी एयरपोर्ट पर कोविड टीम को आवश्यक रूप से आरटी-पीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा. आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक विदेश से आने वालों को 7 दिन तक के लिए संस्थागत या होम क्वारंटाइन किया जाएगा. इसके अलावा शादियों से लेकर हर समारोह में अब अनलिमिटेड लोग शामिल हो सकेंगे. ढाई सौ लोगों की लिमिट हटा दी गई है. क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स अब 100 फीसदी क्षमता से खुल सकेंगे. 

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