देश भर में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं को देखते हुए जयपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. जिसके तहत अब जयपुर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह की लेजर लाइट या अन्य लाइट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक रहेगी. 

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वहीं अगर कोई इन नियमों की कोई अवहेलना करता है, तो उस पर सिविल एविएशन कानून सहित पुलिस की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आदेश जारी किया गया है.

पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया आदेश 

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजीव पचार ने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट के आस पास विवाह स्थलों, होटलों या अन्य कार्यक्रम स्थलों में अक्सर लेजर लाइट, तेज प्रकाश वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है. जिससे की एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों को परेशानी होती है.

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आदेश में आगे कहा गया कि जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में अब एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर की परिधि में इस तरह की लाइटिंग का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. 

आदेश की अवहेलना करने वाले पर होगी कार्रवाई

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और यह सूचना मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जानी है जिससे की आमजन को इस संबंध में जानकारी मिल सके.

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 283 या धारा 285 व अन्य संबंधित धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वायुयान अधिनियम 1934 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाई करने का प्रावधान है. 

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने के निर्देश

पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना जरूरी है. इसमें आगे कहा गया कि आदेश को बड़े पैमाने पर प्रसारित कर सभी लोगों तक पहुंचाया जाए.