Kota News: राजनीति में लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कभी अपनी संतान को दूसरों को गोद दे देते हैं तो कभी अपनी ही संतान के फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं. ऐसा ही एक मामला कोटा जिले के इटावा नगरपालिका में सामने आया है. इटावा नगर पालिका की अध्यक्ष रजनी सोनी ने अपनी तीसरी संतान को छुपाते हुए उसका फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया. चुनाव के दौरान पेश किए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी दो ही संतान बताई है. ऐसे में उनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है. न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में रजनी सोनी सहित फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.
चुनाव लड़ने के लिए तीसरी संतान का फर्जी प्रमाण पत्रन्यायालय के आदेश पर इटावा पुलिस ने पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी, उनके पति महेंद्र सोनी उर्फ रिंकू, तत्कालीन पंचायत कर्मी जगदीश शर्मा और सुरेश गोस्वामी सहित चार जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इटावा पालिका के पार्षद पति रजत पारेता व उपाध्यक्ष पति महावीर नागर ने न्यायालय में परिवाद देकर रजनी सोनी द्वारा पालिका चुनाव में तीसरी सन्तान के तथ्य छुपाकर चुनाव लड़ने तथा पालिका अध्यक्ष सोनी द्वारा अपनी तीसरी सन्तान का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने का आरोप लगाया है.
चुनाव के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र में दो संतानएडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि पालिका अध्यक्ष ने अपनी तीसरी सन्तान का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निष्पादित कर नगर पालिका इटावा के वार्ड 22 के पार्षद के चुनाव में लगाकर उसका गलत रूप से प्रयोग किया.आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में अपनी दो संतान बताई जबकी उनकी एक और पुत्री है, जिसका जन्म 2 नवम्बर 2010 को हुआ है. जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी इन्होंने फर्जी व कूटरचित एवं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में माता का नाम रेखा सोनी व पिता का नाम हेमराज सोनी आलेखित करवा लिया और उक्त फर्जी एवं अवैध तथा कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र को नगर पालिका इटावा के वार्ड पार्षद के चुनाव में पेश किया है.
क्या कहना है वकील का
एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि इटावा पालिका चेयरमैन के पति रिंकू का भाई हेमराज मानसिक रूप से कमजोर है. हेमराज की पत्नी रेखा सोनी उसके पति हेमराज को छोडकर चली गई. इससे उसकी कोई संतान नहीं थी. रेखा ने दूसरी शादी 30 मई 2007 को कन्हैया लाल पुत्र चतुर्भुज निवासी गोपाल कोलोनी बारां के साथ कर ली थी.इस पूरे मामले में पेश इस्तगासे पर न्यायालय ने इटावा थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.
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