Rajasthan News: बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी की हाल ही में 9 जुलाई को आगरा में अपने मंगेतर संग्राम सिंह से शादी हुई है. और शादी के 2 दिन बाद कि आज 11 जुलाई को उनको राजस्थान के बूंदी एसीजेएम कोर्ट में पेश होना है. यह भी महत्वपूर्ण है कि इसी कोर्ट ने अभिनेत्री पायल रोहतगी को 2019 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद कड़ी टिप्पणी के साथ जेल भेज दिया था. दिसंबर 2019 में ऊपरी कोर्ट के आदेश से जमानत पर बाहर आने के बाद से ही पायल रोहतगी पिछले ढाई वर्ष से अधिक समय से एक बार भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई है.

आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामलाआईटी एक्ट के तहत समाज में अश्लीलता फैलाने व विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में बूंदी कोर्ट से जमानत पर बाहर चल रही अभिनेत्री पायल रोहतगी के मामले में बूंदी एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई पहले से ही तय थी. पिछली तारीख पर भी पायल रोहतगी ने न्यायालय में हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुई अगली तारीख पर कोर्ट में हाजिर होने की बात कही थी. जिसके बाद सुनवाई के लिए न्यायालय ने 11 जुलाई की तारीख तय की. यानी कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि अब पायल रोहतगी को कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा. बूंदी कोर्ट में आज दोपहर बाद मामले में सुनवाई होगी.

Rajasthan Politics: वसुंधरा राजे को बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव में CM फेस का एलान नहीं करेगी BJP

क्या कहा वकील ने?पायल रोहतगी के विरुद्ध केस लड़ रहे हैं अधिवक्ता देवराज गोचर ने बताया कि वर्ष 2019 के बाद कोर्ट में पिछले लंबे समय से पायल रोहतगी कभी तबीयत का बहाना तो कभी अन्य बहाना लगाकर उनके वकील द्वारा माफीनामा प्रस्तुत किया जा रहा था. हमारी पूर्व में भी यह दलील थी कि पायल रोहतगी लगातार कार्यक्रमों को अटेंड कर रही है और फेसबुक पर लाइव कर रही है यदि वह बीमार है तो कार्यक्रम क्यों अटेंड कर रही है. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पायल रोहतगी के वकील को साफ तौर से अब दोबारा अनुपस्थिति के लिए माफी नामा नहीं लगाने के आदेश दिए थे और कहा है कि पायल रोहतगी को कोर्ट में पेश किया जाए. अब आज देखना है कि पायल रोहतगी माफीनामा प्रस्तुत करती है या कोर्ट में पेश होती है. 

आज कोर्ट में होना होगा पेशअभिनेत्री पायल रोहतगी के विरुद्ध न्यायालय में पूर्व में ही चालान पेश हो चुका है और उनकी ओर से पिछले ढाई वर्ष से लगातार न्यायालय में हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे हैं. लेकिन चालान पेश होने के बाद चार्ज बहस में न्यायालय में अभियुक्त का उपस्थित रहना जरूरी होता है. अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति के बिना चार्ज बहस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है. अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि अपनी शादी के दो दिन बाद न्यायालय में आज पायल रोहतगी उपस्थित होती है या नहीं होती है. यह भी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले ढाई वर्ष से अधिक समय से एक बार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने वाली अभिनेत्री पायल रोहतगी के विरुद्ध आज न्यायालय कैसा रुख अपनाता है.

नेहरू परिवार पर की थी टिप्पणी 10 अक्टूबर 2019 को फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी के विरुद्ध कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई थी. जिस पर बूंदी सदर थाना पुलिस में आईटी एक्ट की धारा 66- 67 के तहत केस दर्ज हुआ था. शिकायत में यह कहा गया था कि पायल रोहतगी ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से स्वतंत्रा सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू परिवार की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है. उस समय इस मामले सदर थाना पुलिस ने कई बार पूछताछ के लिए रोहतगी को नोटिस भी दिए गए लेकिन जवाब नहीं आया तो सदर थाना पुलिस अहमदाबाद पहुंचकर पायल रोहतगी को गिरफ्तार किया और बूंदी लेकर आई थी. जहां उन्हें 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें 1 दिन के लिए जेल भेज दिया था और अगले दिन जमानत मिली थी.

Indian Railway News: 32 किलोमीटर का सफर करने में ट्रेन को लगा 1 घंटे से ज्यादा का वक्त! यात्रियों ने बताई ये बात