Rajasthan Crime News: भीलवाड़ा से अलग होकर नव गठित शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में 'कोयला भट्टीकांड' पर आज फैसला आ गया है. भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने दो भाइयों कालू और कान्हा को घटना का दोषी माना है. बाकी सभी सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है. 2 अगस्त 2023 की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. नाबालिग के साथ दो युवकों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी.


घटना वाले दिन बच्ची के माता- पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे. नाबालिग बच्ची अकेले मवेशी चराने के लिए खेतों में चली गई. दोपहर को घर पर माता पिता लौटे. घर में बेटी के नहीं होने पर उन्होंने तलाश शुरू कर दी. गांव में गुमशुदा बेटी की खोजबीन की गयी. बेटी के गायब होने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई. रात 10 बजे तक बच्ची की तलाश जारी रही. खोजते-खोजते ग्रामीण कालबेलियों के डेरे तक पहुंचे. ग्रामीणों को रात में बारिश के समय कोयला भट्टी जलने पर शक हुआ.


'कोयला भट्टीकांड' पर पॉक्सो कोर्ट का फैसला


मौके पर तलाश करने से बच्ची के कपड़े, कड़े, चप्पल और हड्डियां मिलीं. ग्रामीणों ने शक के आधार पर रात में कालबेलिया लोगों को पकड़ लिया. पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई कर रहे थे. एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने मॉनिटरिंग की थी. पुलिस ने 473 पन्नों की चार्जशीट 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश कर दी. चार्जशीट में रूह कंपा देने वाले खुलासे किए गये थे.




सात आरोपी बरी, दो भाइयों को ठहराया दोषी


नाबालिग लड़की से दो आरोपियों कोलू और कान्हा ने गैंगरेप के बाद लाठी मारकर बेहोश किया था. बेहोश होने के बाद मुख्य आरोपी पकड़े जाने से डर रहे थे. इसलिए उन्होंने कोयले की भट्टी में बच्ची को जिंदा डाल दिया. पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक वारदात में आरोपियों का साथ पत्नियों, बहन, मां और बाप ने भी दिया था. दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद राज्य सरकार ने महावीर किसनावत को विशेष लोक अभियोजक बनाया. अभियोजन पक्ष ने 43 गवाहों के बयान दर्ज करवाए.


दो आरोपियों सहित 9 महिला- पुरुष का ट्रायल पॉक्सो कोर्ट -2 में चला. अभियोजन पक्ष ने 222 दस्तावेज साक्ष्य पॉक्सो कोर्ट में पेश किए. भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अनिल गुप्ता ने भट्टीकांड में फैसला सुनाया. उन्होंने सात आरोपियों को बरी करते हुए कालू और कान्हा को 376, 376 डी ,302, 326, 118, 120 बी पॉक्सो एक्ट सहित सभी धाराओं में दोषी ठहराया है. 


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