Ajmer News: आबकारी विभाग की बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले बकायादार और जमानती अब बच नहीं सकेंगे. विभाग का कहना है कि बकाया जमा नहीं करनेवालों के वाहन और संपत्ति कुर्क करने की शुरुआत कर दी गई है. बकायादारों को वसूली और कुर्की का नोटिस भेजा जा रहा है. हालांकि, सरकार की आबकारी एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर छूट लेने का विकल्प रखा गया है. बकाएदार सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं. अजमेर जिला आबकारी अधिकारी तारामति वैष्णव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के बकाया मामलों का निपटारा एमनेस्टी योजना के माध्यम से 30 सितंबर तक किया जा रहा है. बकाया राशि जमा कराने पर मूलधन और ब्याज में नियमानुसार छूट मिलेगी.

23.62 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी

वित्तीय वर्ष 2021-22 के 167 अनुज्ञाधारियों से 23.62 करोड़ की राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी कर कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई है. पहले के 265 मामलों में 10.73 करोड़ की राशि वसूली के लिए भी इसी तरह की कार्यवाही की है. वैष्णव ने बताया कि 16 बकायादारों के 27 खातों में लगभग 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि को कुर्क किया है. देवगांव की चन्द्रकांता पत्नि महेन्द्र कुमार सुवालका की 23 बीघा और लाडपुरा निवासी गुमान सिंह पुत्र कालू की 3.5 बीघा भूमि को कुर्क किया है. इसी तरह गुलगांव के राजेश शर्मा पुत्र महावीर का चार पहिया वाहन कब्जे में लिया है. विभाग ने 14 बकायादारों के वाहनों को कुर्की का वारंट जारी किया है.

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30 सितंबर तक जारी रहेगा विशेष अभियान

बकायादारों के 70 बैंक खातों को सीज किया गया है. खाते में जमा राशि वसूल की जाएगी. जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि वसूली के लिए विभाग का विशेष अभियान आगामी 30 सितंबर तक जारी रहेगा. अब तक 11.27 करोड़ की राशि वसूल कर समायोजित की गई है.

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