Firopur News: पंजाब के जिला फिरोपुर में 14 दिसंबर 2025 को ज़िला परिषद और पंचायती समितियों के चुनाव करवाए जाने हैं. इन चुनावों के नतीजे 17 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे. चुनाव के दौरान अमन और कानून बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कई कड़े आदेश जारी किए हैं. खासतौर पर, चुनाव क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है.
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर, दीपशिखा शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन असला लाइसेंस धारकों को ज़िला स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर लाइसेंस जारी किया गया है, वे अपने हथियार और गोलियां नजदीकी पुलिस थाने या मंजूरशुदा असला डीलरों के पास तुरंत जमा कर दें. इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है.
हथियार रखने वाले लोगों को किया गया सचेत
इस आदेश के तहत हथियार रखने वाले सभी लोगों को सचेत किया गया है कि चुनाव के दौरान अपने पास हथियार लेकर चुनाव क्षेत्र में प्रवेश करना मना है. यह कदम विशेष रूप से चुनावी हिंसा और किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए उठाया गया है.
नवांशहर ज़िला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया था. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून के तहत निर्देश दिया कि असला लाइसेंस धारक चुनाव के समय अपने हथियार अपने पास नहीं रख सकते. यह आदेश केवल चुनाव संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा.
ज़िला प्रशासन ने जनता से की अपील
हालांकि, इस आदेश के तहत कुछ विशेष वर्गों को छूट दी गई है. इनमें फौज, अर्धसैनिक बल, पुलिस, धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार हथियार रखने वाले व्यक्ति, बैंक कर्मचारी, बैंक गार्ड और भारत या पंजाब सरकार ने सुरक्षा कवर प्राप्त को लोगों को शामिल किया गया है. ये लोग अपने निर्धारित दायरे के अनुसार हथियार रख सकते हैं. ज़िला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और चुनाव के दौरान शांति बनाए रखें. प्रशासन ने कहा कि किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस प्रकार, इस आदेश का उद्देश्य चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है.