पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा द्वारा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दायर मानहानि मामले में मंगलवार (19 मई) को मोगा अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा JMIC आशिमा शर्मा की अदालत में पेश हुईं और अपने पक्ष से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखे.

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AAP विधायकों को 'भेड़-बकरी' कहने पर हुआ था मुकदमा

दरअसल, हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब के AAP विधायकों को लेकर कथित तौर पर 'भेड़-बकरी' जैसी टिप्पणी की थी. इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में नाराजगी देखने को मिली. इसी टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

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स्वाति मालीवाल को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया बढ़ी आगे

अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह की अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि यह केवल विधायकों का नहीं, बल्कि उन मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुना है.

उन्होंने आगे कहा कि समाज में इस प्रकार की भाषा और बयानबाजी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया. विधायक ने बताया कि अदालत की ओर से अब स्वाति मालीवाल को नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

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