Punjab News: पंजाब के लुधियाना जिले से लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं. गोलीबारी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने शहर के लोगों में डर का माहौल बना दिया है. हालात को काबू में करने के लिए लुधियाना पुलिस ने अब हथियार लाइसेंस धारकों पर सख्ती शुरू कर दी है.

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छह महीनों में 85 हथियार लाइसेंस रद्द

लुधियाना पुलिस ने बीते छह महीनों में 85 हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. इसके अलावा 10 अन्य लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया अभी चल रही है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी और गैर-कानूनी दोनों तरह के हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए की जा रही है.

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हाल ही में एक शादी समारोह के दौरान दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें दो निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी. जांच में सामने आया कि इस घटना में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस के अनुसार यह झगड़ा अंकुर ग्रुप और शुभम अरोड़ा उर्फ शुभम मोटा के गुट के बीच हुआ था.

दोस्त के नाम का लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल

पुलिस जांच में पता चला है कि अंकुर ने अपने दोस्त डावर के नाम पर रजिस्टर्ड लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया था. वहीं शुभम मोटा और उसके साथी अभी फरार हैं. पुलिस को आशंका है कि दूसरे गुट ने भी लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग किया हो सकता है. इस एंगल से भी जांच जारी है.

पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि अब शहर में हथियार लाइसेंसों की हर तीन महीने में नियमित समीक्षा की जाएगी. जिन लोगों के पास हथियार रखने का कोई ठोस और जायज कारण नहीं होगा, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे.

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

पुलिस ने साफ किया है कि लाइसेंसी हथियार को सार्वजनिक जगह या सोशल मीडिया पर दिखाना कानूनन अपराध है. बिना किसी गंभीर खतरे के गोली चलाना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. आत्मरक्षा में गोली चलाने की स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना देना और खाली कारतूस जमा कराना जरूरी है. पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें कई ऐसे हैं जो हथियारों का गलत तरीके से प्रदर्शन करते थे या बिना वजह गोलीबारी करते थे.