Punjab Property Tax News: पंजाब में संपत्ति मालिकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने शहरों में संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों को कड़ी चेतावनी दी है. संपत्ति कर की कम वसूली पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी राजस्व समस्या बनती जा रही है, जिससे विकास और जनकल्याण योजनाओं पर असर पड़ सकता है.

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1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में करीब 94,000 वाणिज्यिक (कमर्शियल) संपत्तियों पर लगभग 1,100 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है. इतनी बड़ी राशि लंबे समय से जमा नहीं होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है. अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब संपत्ति कर वसूली में काफी पीछे चल रहा है.

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पंजाब सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए कई कदम उठा चुकी है. कर डिफॉल्टरों को बार-बार नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें बकाया टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में संपत्ति मालिकों ने अब तक कर नहीं चुकाया है, जिससे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सकी है.

जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि जनकल्याण योजनाओं और विकास कार्यों को जारी रखने के लिए राजस्व बढ़ाना बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संपत्ति कर न चुकाने वालों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करें. ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

पंजाब सरकार ने सभी संपत्ति मालिकों, खासकर वाणिज्यिक संपत्तियों के मालिकों से सहयोग की अपील की है. सरकार का कहना है कि समय पर टैक्स चुकाने से न सिर्फ कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान दिया जा सकता है. अब देखना होगा कि चेतावनी के बाद कितने डिफॉल्टर आगे आकर अपना बकाया कर जमा करते हैं.