Punjab News: चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मंगलवार संपन्न चुनावों को लेकर जारी सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले में दायर याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशाशन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 फरवरी 2024 को होगी. 


चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेश अधिवक्ता अनिल मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आज कोई राहत नहीं दी है. चंडीगढ़ प्रशाशन को नोटिस जारी हुआ है, जिसका जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बेवजह मेयर चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहे हैं. 


वोट टैंपरिंग की क्लिपिंग अदालत में पेश


वहीं, याचिकाकर्ता के वकील फैरी सोफत का का कहना है कि हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ प्रशाशन को नोटिस जारी किया. 26 फरवरी 2024 को इस मसले पर दोबारा सुनवाई होगी. प्रीजाइडिंग अफसर का वीडियो जिसमें वो सरेआम वोट से टैंपरिंग करते हुए दिख रहे हैं, कि क्लिपिंग अदालत को एक पेनड्राइव में दिया गया है. हमने अदालत में बताया कि कैसे जो चुनाव की प्रक्रिया से प्रीजाइडिंग अफसर ने छेड़छाड़ की.


 बीजेपी प्रत्याशी को मिली थी जीत 


बता दें कि मंगलवर को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लिए मतदान हुआ था. मतदान के बाद काउंटिंग हुआ और प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसील ने चुनाव परिणाम का एलान भी कर दिया. बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर को  विजेता घोषित किया था. मेयर चुनाव के लिए कुल 36 वोट डाले गए थे. इनमें 16 वोट बीजेपी में पक्ष में डाले गए थे. 12 मत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में गया था. आठ मत को तकनीकी कमियों की वजह से रद्द घोषित कर दिया गया. इसका आप और कांग्रेस ने विरोध किया. वहीं, बुधवार को आप की ओर से मेयर चुनाव के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. 


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