Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) के पटौदी (Pataudi) में हुए एक विवाद में कथित गोरक्षक और बजरंग दल (Bajrang Dal) कार्यकर्ता मोनू मानेसर (Monu Manesar) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मोनू मानेसर को अभी जेल में ही रहना होगा. मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ गई है. अब इस मामले में 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. यह सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी. इस तरह मोनू मानेसर की अगली पेशी गुरुग्राम सेशन कोर्ट में होगी.


इससे पहले पटौदी की अदालत ने हत्या के प्रयास के इस मामले में मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की थी. सुरक्षा कारणों से मानेसर को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. मानेसर के अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज ने बताया था कि अगली सुनवाई में भी मानेसर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी.


मोनू मानेसर पर क्या है आरोप?


पुलिस के मुताबिक मामला 6 फरवरी को पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में दो समूहों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जहां मोनू मानेसर अपने समूह के साथ मौजूद था. उसी इलाके के निवासी मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उसके बेटे को गोली लगी थी. शिकायत के बाद सात फरवरी को पटौदी पुलिस स्टेशन में मानेसर के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.


इसके बाद मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सात अक्टूबर को पेशी वारंट पर गुरुग्राम भेजे जाने से पहले वह अजमेर जेल में राजस्थान पुलिस की हिरासत में था. 7 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में राजस्थान की जेल में बंद मोनू को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी. गुरुग्राम पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307 और 201 के तहत पटौदी पुलिस स्टेशन में मोनू के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया था.


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