Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राहुल गांधी को बधाई दें रहे हैं. 


जहां कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है तो वहीं अब कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा (Deepender Singh Hooda) ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हुं, सत्यमेव जयते. अंत में जीत सत्य की ही होती है. ये तो अभी ट्रेलर है आगे-आगे देखिए क्या होता है.'  



कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी


कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित है, तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी. वहीं राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कहा कि वे जानना चाहता है कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई. कोर्ट ने कहा कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते.




राहुल गांधी के वकील ने दी ये दलील


वहीं कोर्ट की टिप्पणी पर महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को आगाह किया था जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है. 'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम 'मोदी' नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया.



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