Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) को खाली करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के इस आदेश पर हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा (Moolchand Sharma) ने कहा कि ''हम आदेश का सम्मान करते हैं. हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रास्ता खुलने के बाद दिल्ली में धरने-प्रदर्शन करें.'' किसानों को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा, ''रास्ता खुलने से कोई समस्या नहीं है. लेकिन लोग कायदे से रहें.''

मूलचंद शर्मा ने कहा, ''आम लोगों की सुरक्षा, यातायात और आवागम का ध्यान रखना जरूरी है. सबका ध्यान रखना चाहिए. सबके समय का ध्यान रखना चाहिए. और हाई कोर्ट के आदेश का  सम्मान करें.'' शर्मा ने कहा, ''जो बात करनी है किसानों को वह यहां भी हो सकती है. दिल्ली जाकर क्या करना है. जो कहना है यहीं कहो, सरकार आ जाएगी. सेंटर के मंत्री या सीएम आ जाएंगे. दिल्ली में क्या करना है. क्यों जाते हैं दिल्ली, जब  हरियाणा का काम यहीं हो जाएगा.''

हाई कोर्ट का आया यह आदेशबता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिए है कि शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह के भीतर खुलवाया जाए. कोर्ट ने किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने  झज्जर के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए हैं. 

किसान नेता पंढेर की भी आई प्रतिक्रियाउधर, हाई कोर्ट के आदेश पर  किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की भी प्रतिक्रिया आई है.सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि वह अपने वकीलों से बात कर रहे हैं और आदेशों की कॉपी पढ़ाने के बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा. पंढेर ने कहा कि दोनों किसान संगठनों की 16 जुलाई को बैठक बुलाई गई है, उसे बैठक में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी. पंढेर ने कहा कि किसान पहले ही साफ कर चुके हैं कि हरियाणा सरकार ने हमें जाने से रोकने के लिए रास्ता बंद किया हुआ है और यह रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया है. 

य़े भी पढ़ें- Jalandhar West Bypoll: जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर क्या होगा? वोटिंग का आंकड़ा आया सामने