Gurugram Toll Tax: उपभोक्ता से ज्यादा टोल की राशि वसूलना टोल प्लाजा प्रबंधन को महंगा पड़ गया. मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम रेवाड़ी ने अहम फैसला सुनाया है. टोल प्लाजा प्रबंधन को 10 हजार रुपये का हर्जाना के साथ मुकदमे का खर्च भी देना होगा.


उपभोक्ता फोरम ने ली गई अधिक टोल राशि भी वापस करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता कैलाश चंद ने बताया कि उपभोक्ता रामकिशन सैनी निजी गाड़ी से 13 सितम्बर 2022 को परिवार सहित नारनौल जा रहे थे. गाड़ी काठुवास टोल प्लाजा पर पहुंची.


टोल प्लाजा ने वसूली उपभोक्ता से ज्यादा राशि


फास्ट टैग से नियमानुसार 65 रुपए का भुगतान ऑटोमैटिक कट गया. उपभोक्ता रामकिशन उसी दिन शाम 8:17 बजे वापस आ गए. नारनौल से रेवाड़ी आने के दौरान दोबारा गाड़ी काठुवास टोल प्लाजा पर पहुंची. नियमानुसार फास्ट टैग से 35 रुपये ऑटोमैटिक कटने थे.


24 घंटे में वापसी करने पर आधे पैसे लेने का प्रावधान है. काठुवास टोल प्लाजा ने 35 रुपये के बजाय 65 रुपये काट लिये. अधिक राशि की वसूली मामले की शिकायत करने पर टोल प्लाजा कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया. 


उपभोक्ता फोरम ने लगाया 10 हजार का हर्जाना
 
अधिवक्ता का कहना है कि उपभोक्ता ने इस बारे में एक कानूनी नोटिस भी टोल प्लाजा प्रबंधन को भिजवाया था. नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद टोल टैक्स प्लाजा एक्शन में आया. 35 रुपए की राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा कर दी गयी. तब तक शिकायतकर्ता उपभोक्ता फोरम से गुहार लगा चुका था. उसका मकसद भी था कि टोल टैक्स वाले आमजन को परेशान करना बंद करे.


उपभोक्ता फोरम ने टोल प्लाजा प्रबंधन को तलब किया. दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बहस हुई.


उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कड़ा आदेश दिया. आदेश के मुताबिक टोल प्लाजा प्रबंधन उपभोक्ता को 10 हजार रुपये का भुगतान करेगा. 9 प्रतिशत ब्याज के साथ बतौर हर्जाना भी शामिल किया जाएगा. 


(राजेश यादव की रिपोर्ट)


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