Chandigarh New Corona Guideline: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस गाइडलाइन के तहत अब शहर के सार्वजनिक परिवहन, सिनेमा हॉल, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों और सभी प्रकार की इनडोर सभाओं जैसे बंद वातावरण में तत्काल प्रभाव से फेस मास्क पहनना अनिवार्य है.
इन जगहों पर लगाना होगा मास्कदरअसल पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए माममों बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद चंडीगढ़ के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहां नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के बाद अब चंडीगढ़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में, एजुकेश्नल इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और लाईब्रेरी जैसी जगहों पर, सभी सरकारी और प्राईवेट दफ्तरों के अलावा सभी इनडोर मीटिंग्स में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इन सभी जगहों पर बिना फेस मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी.
500 रुपये लगेगा फाइनवहीं अगर कोई शख्स इन सभी जगहों पर फेस मास्क पहनता हुआ नहीं पाया गया तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. ये नियम अभी से ही लागू कर दिए गए हैं, यानि अब से चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना जरूरी होगा. इस आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एडिश्नल/ज्वॉइंट कमिश्नर, मेडिकल ऑफिसर, तहसीलदार, नाइब तहसीलदार और एसएचओ की होगी.
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