Chandigarh News: चंडीगढ़ में अब ए-कैटेगरी के होटलों में मेहमानों को 24 घंटे शराब उपलब्ध हो सकेगी. यह व्यवस्था प्रशासन द्वारा 2026-27 के लिए बनाई गई नई आबकारी नीति में की गई है. कैटेगरी बी और सी के होटल भी यह सुविधा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सालाना ₹30 लाख की लाइसेंस फीस देनी होगी.

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नई नीति के तहत होटलों के कमरों में मिनीबार लगाने की भी अनुमति दी गई है. प्रशासन का मानना है कि इससे पर्यटकों और होटल में ठहरने वाले मेहमानों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहर के आतिथ्य उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा.

नई नीति के अनुसार शहर के बार अब सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि रात 12 बजे के बाद नए ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे. अगर कोई क्लब, बार या रेस्टोरेंट देर रात तक शराब परोसना चाहता है तो उसे ₹8 लाख की अतिरिक्त फीस देनी होगी. ऐसी स्थिति में सुबह 3 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी, लेकिन आखिरी ऑर्डर केवल रात 2 बजे तक ही लिया जाएगा.

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लाइसेंस धारकों को मिली इजाजत

नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस धारकों को अपने होटल, क्लब या रेस्टोरेंट में एक अतिरिक्त बार खोलने की अनुमति दी गई है. इसके लिए मूल लाइसेंस फीस का 75% अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

अगर कोई लाइसेंसधारी किसी अन्य स्थान पर शराब परोसना चाहता है, तो उसे 25% अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी. इस साल शहर में मोहाली से सटे पलसोरा गांव की शराब दुकान सबसे महंगी मानी जा रही है, जिसकी रिजर्व कीमत करीब ₹11.41 करोड़ तय की गई है. वहीं सेक्टर-41 सी मार्केट की दुकान सबसे सस्ती होगी, जिसकी रिजर्व कीमत ₹1.93 करोड़ रखी गई है.

शराब-बीयर की कीमतों में 2% का इजाफा

नई नीति लागू होने के बाद शराब और बीयर की कीमतों में लगभग 2% का इजाफा किया गया है. हालांकि आयातित शराब, वाइन और बीयर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी. उदाहरण के तौर पर ₹500 की बोतल करीब ₹10 महंगी हो जाएगी, जबकि ₹2000 की बोतल की कीमत लगभग ₹40 बढ़कर ₹2040 तक पहुंच सकती है. 

शराब विभागीय स्टोरों में भी बेची जाएगी

नई आबकारी नीति में L-10B लाइसेंस को फिर से लागू किया गया है. इसके तहत अब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों में भी शराब बेची जा सकेगी. प्रशासन का कहना है कि इससे महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य ग्राहकों को खरीदारी में सुविधा मिलेगी.

काओ सेस रहेगा जारी

साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि काओ सेस जारी रहेगा. इसके तहत 750 मिलीलीटर देसी शराब और 650 मिलीलीटर बीयर की बोतल पर 50 पैसे तथा 700 या 750 मिलीलीटर व्हिस्की की बोतल पर 1 रुपये का काओ सेस लगाया जाएगा.