Amritsar Border Security: पंजाब के अमृतसर जिले में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रूपिंदर पाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता अधिनियम के तहत नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक भारत-पाकिस्तान सीमा पर कंटीली तार की बाड़ के 500 मीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
प्रशासन का कहना है कि सीमा के आसपास होने वाली अनियंत्रित गतिविधियां सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं और इससे कानून-व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.
अमृतसर सीमा क्षेत्र में नया सुरक्षा आदेश लागू
जिला प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंध अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस के अधिकार क्षेत्र और सीमा से लगे क्षेत्रों में लागू रहेगा. इस आदेश का उद्देश्य न केवल सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के जान-माल की रक्षा करना है.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और इलाके में शांति बनी रहे.
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश को लागू कराने के लिए लगातार निगरानी रखेंगे. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समय के दौरान कोई भी व्यक्ति या वाहन सीमा की कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में प्रवेश न करे.
प्रशासन ने बताया कि यह प्रतिबंध 6 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सीमा क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग दें.
