Bus Driver Strike Today: परिवहन संघों, ट्रक और बस चालकों ने हिट-एंड-रन मामलों के खिलाफ नए दंडात्मक कानून के विरोध में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति बाधित हो गई है और ट्रैफिक जाम हो गया है. हाल ही में बने कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत, जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें अधिकतम सजा का सामना करना पड़ सकता है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे चालकों के खिलाफ 10 साल जेल या 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
पुणे में वाहनों की लगी लंबी कतार हिट-एंड-रन दुर्घटना मामलों में जेल की अवधि और जुर्माने में बढ़ोतरी को लेकर देश के कुछ हिस्सों में ट्रक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा ऑपरेटरों द्वारा विरोध प्रदर्शन पुणे में भी गूंज रहा है. पुणे में एचपीसीएल और बीपीसीएल से ईंधन ले जाने वाले टैंकर ड्राइवरों ने सोमवार को मांग की कि अगर कानून को कमजोर नहीं किया गया, तो वे 4 जनवरी को काम बंद कर देंगे और सड़क जाम कर देंगे. सोशल मीडिया हड़ताल की चर्चाओं से भरा हुआ है. विरोध प्रदर्शन के कारण पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की भारी कमी आ गई है. अपनी-अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए देर रात से पेट्रोल पंप के बाहर वाहनों की लंबी कतार देखी जा रही है. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग ईंधन के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगे हुए हैं.
महाराष्ट्र में 'रास्ता रोको' विरोध प्रदर्शनट्रक ड्राइवरों ने मोटर चालकों से जुड़े हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ सोमवार को महाराष्ट्र में कई स्थानों पर "रास्ता रोको" विरोध प्रदर्शन किया. ट्रक चालकों ने ठाणे जिले के मीरा भयंदर इलाके में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात अवरुद्ध कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी सड़कें अवरुद्ध हो गईं, नवी मुंबई और अन्य स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है.
इससे पहले क्या था कानून?इससे पहले, आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि ये प्रावधान जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, अनुचित उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए.
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