Maharashtra News: ठाणे जिले में पांच महीने के बेटे को पानी के ड्रम में डुबा कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार महिला को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि उसने यह अपराध किया है.
जानिए क्या था पूरा मामला?24 दिसंबर 2021 को ठाणे के कलवा इलाके के साईबा नगर में महिला के पांच महीने के बेटे का शव एक पानी के ड्रम में मिला था. महिला ने पहले पुलिस को सूचना दी थी कि उसका बेटा झूले से गायब हो गया है. उसने दावा किया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था.
सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला?जांच के दौरान पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली. फुटेज में दो अज्ञात महिलाएं इलाके में घूमती नजर आईं, लेकिन वे बच्चे को ले जाते हुए नहीं दिखीं. अगले दिन सुबह पुलिस को सूचना मिली कि महिला के पड़ोसी के घर के बाहर पानी के ड्रम में बच्चे का शव मिला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शिशु की मौत डूबने से हुई थी.
अदालत का फैसला
ठाणे के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल ने 20 जनवरी को सुनाए फैसले में 36 वर्षीय महिला को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष करार दिया. अदालत ने कहा कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो कि महिला ने ही अपने बेटे की हत्या की है. इसी आधार पर महिला को हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों से बरी कर दिया गया.
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