Pune Porsche Car Road Accident: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामला में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को मंगलवार की सुबह संभाजीनगर से हिरासत में लिया गया है. पुणे सीपी अमितेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है.


पुलिस ने सोमवार को कहा कि वह एक 17 वर्षीय किशोर के खिलाफ वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति लेंगे जिसकी कार ने कल्याणी नगर इलाके में दो लोगों को कथित रूप से टक्कर मार दी थी और जिसके चलते उनकी मौत हो गयी थी. दुर्घटना रविवार की सुबह हुई. किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसी दिन किशोर को सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखने के लिए कहते हुए जमानत देने के फैसले की आलोचना हुई थी.


पुलिस ने सोमवार को दावा किया कि एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा दुर्घटना के समय नशे में था. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पार्टी करने के बाद कुछ दोस्त रविवार की सुबह करीब 3.15 बजे मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे तभी कल्याणी नगर जंक्शन पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.


मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक जिनका नाम अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा था, उनकी चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई. कार चला रहे किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और बोर्ड ने उसे जमानत दे दी. बोर्ड ने किशोर को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का दौरा करने और सभी नियमों और विनियमों का अध्ययन करने और 15 दिनों के भीतर बोर्ड को एक निबंध प्रस्तुति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया. आदेश में कहा गया है कि किशोर सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान के विषय पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखेगा.


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