Pune News: पुणे (Pune) में निजी बस में स्कूल से घर जा रही 17 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक बस के सह चालक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार की है, जिसके बाद पुलिस ने पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (Pune Mahanagar Transport Corporation Limited) के 31 वर्षीय सह चालक (Bus Conductor) को गिरफ्तार कर लिया.


अधिकारी ने बताया, ‘‘जब लड़की स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी सह चालक ने बस में उससे कथित रूप से छेड़छाड़ की. लड़की ने इसका विरोध किया और अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी, जो बाद में पुलिस के पास आए.’’


पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून एवं भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


राज्य में Pocso Act के तहत इतने मामले हुए दर्ज


गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा एक में लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि 2018-2020 के दौरान यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (धारा 4 और 6 आर / डब्ल्यू धारा 376, आईपीसी और 8 और 10 आर / डब्ल्यू धारा 354 आईपीसी) के तहत दर्ज राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के कितने मामले दर्ज हुए हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो साल 2018 में 6073 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं साल 2019 में 6277 मामले दर्ज किए गए थे वहीं, साल 2020 में मामलों में थोड़ी कमी देखी गई और 5,490 मामले दर्ज किए गए. 


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