Pune: आम लोग या कोई और भी व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है. इसलिए हर किसी के मन में कोर्ट की अलग छवि बसी होती है. लेकिन आजकल पुणे जिला अदालत का एक अजीबोगरीब आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है. यह आदेश महिला वकीलों के लिए है. अदालत की ओर से जारी नोटिस को पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे. इस नोटिस की फोटो सामने आई है.इस नोटिस में लिखा गया है, ''यह बार-बार देखा गया है कि महिला वकील अक्सर अपने बालों को अदालत में सुलझाती हैं. यह न्यायालय की कार्यवाही को बाधित या विचलित करता है. इसलिए महिला वकीलों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे ऐसा कृत्य न करें.'' पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस नोटिस की फोटो फिलहाल वायरल हो रही है.

इस आदेश की फोटो को ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने लिखा है, '' अब देखिए, महिला वकीलों को कौन और क्या निर्देश दे रहा है.''

पटाखों पर पाबंदी

इसी बीच दिवाली को देखते हुए पिंपरी चिंचवाड़ शहर में 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के अनुसार, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 23 नवंबर 2022 की मध्यरात्रि तक पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

इस दौरान 100 से अधिक पटाखों के साथ सभी लड़ियों वाले पटाखों को फोड़ने और 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करना भी प्रतिबंधित किया गया है. प्रशासन ने किसी भी गली या सड़क के 50 फीट के दायरे में अंधाधुंध पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दी है. इसके अलावा जहां आतिशबाजी की जाती है, उस जगह से 4 मीटर के भीतर 125 डेसिबल की आवाज पैदा करने वाले पटाखे का उत्पादन या बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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