New India Co-Operative Bank Scam: EOW का अंतिम वार! घोटाले में फरार भानु दंपती को दिया ये अल्टीमेटम
New India Bank Scam: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ के बैंक घोटाले में फरार भानु दंपत्ति को EOW ने 19 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया, वरना संपत्ति जब्त होगी.

New India Co-Operative Bank Scam Update: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भगोड़ा घोषित किए गए भानु दंपत्ति पर शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है.
इस मामले में EOW ने बुधवार (9 अप्रैल) को आरोपी हिरेन भानु (Hiren Bhanu) और उनकी पत्नी गौरी भानु के घर पर प्रोक्लेम ऑफेंडर का नोटिस चिपका दी जिसमे लिखा है कि उन्हें 19 अप्रैल 2025 की सुबह 11 बजे कोर्ट के सामने पेश होना होगा. सुत्रों ने आगे बताया कि अगर भानु दंपत्ति दिए गए समय के भीतर EOW के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी सभी संपतियों को जप्त करने की कारवाई शुरू कर दी जाएगी.
नहीं हुई आमने-सामने मुलाकात, नोटिस दरवाजे पर चिपकाया गया
EOW के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रोक्लेम ऑफेंडर नोटिस चिपकाने की पुष्टि करते हुए बताया कि बुधवार (9 अप्रैल) की सुबह EOW की एक टीम भूलाभाई देसाई मार्ग पर श्याम निवास नामक इमारत में मौजूद भानु दंपत्ति के घर फ्लैट नंबर 53 में प्रोक्लेम ऑफेंडर का नोटिस देने के लिए गई थी, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला. इसके बाद EOW की टीम ने उस नोटिस को फ्लैट के दरवाजे के ऊपर चिपका दिया और इस बात की जानकारी सोसाइटी के संबंधित लोगों को दी गई.
इस सम्बन्ध में भानु दंपत्ति के वकील को भी जानकारी दे दी गई है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस नोटिस के चिपका ने के बाद भी अगर भानु दंपत्ति उनके सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी बाकी की संपत्तियां को भी जप्त करने की प्रकिया शुरू कर दी जाएगी.
घोटाले से पहले ही देश छोड़ चुके थे आरोपी
आपको बता दें कि 12 फरवरी 2025 को इस घोटाले के सामने आने के पहले ही भानु दंपत्ति देश छोड़कर भाग चुके थे और EOW के तमाम नोटिसों के बावजूद वो अब तक पेश नहीं हुए हैं.

























