मुंबई के MRA मार्ग पुलिस ने 57 साल के प्रिंटिंग व्यवसायी चेतन देवीदास ठक्कर के खिलाफ कबूतरखाना क्षेत्र में दाना डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, फोर्ट के बोरा बाजार स्ट्रीट निवासी ठक्कर पर कबूतरखाना परिसर में सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता से संबंधित कोर्ट आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन करते हुए पाया गया.
जिसके बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर ठक्कर के खिलाफ नोटिस जारी किया है. मुंबई में कबूतरों को दाना डालने को लेकर अब तक 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.
BMC ने 100 से ज्यादा लोगों से लाखों का जुर्माना वसूला
साथ ही, 100 से ज्यादा लोगों से लाखों का जुर्माना भी BMC ने वसूला है. आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में भी कबूतर प्रेमियों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली. कोर्ट ने समिति बनाकर उसे एक महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है.
वहीं, BMC ने कुछ सुझाव भी दिए थे, जैसे कि सुबह 2 घंटे दाना डालने की अनुमति पर विचार करना. इसके अलावा, महालक्ष्मी रेसकोर्स या अन्य ओपन स्पेस पर कबूतरों को दाना डालने पर भी विचार किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई में कबूतरों को दाना डालने के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में BMC ने अगस्त के महीने में पुलिस में तीन केस दर्ज कराए. इतना ही नहीं, 64 लोगों पर कुल 32000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
BMC के मुताबिक, महानगर में 44 कबूतरखाने हैं. ‘पी नॉर्थ’ और ‘पी ईस्ट’ वार्ड में सबसे ज्यादा 5-5, जबकि ‘के वेस्ट’ और ‘डी’ वार्ड में 4-4 कबूतरखाने हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें बीएमसी को कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.